*मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से छत्तीसगढ के युवा बेरोजगारों को मिलेगा काम*


राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु यह आवश्यक है कि राज्य का युवा वर्ग आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, उनकी कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग हो, योग्यता के अनुरूप उनका स्व-उद्यम स्थापित हो, ताकि राज्य के युवा वर्ग की समग्र शक्ति का लाभ राज्य को प्राप्त हो सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है।
cg mukhyamantri yuva swarojgar yojana 2022

वर्तमान में यह पाया गया है कि स्व-रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में ऋण की आपूर्ति हेतु बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का उद्देश्य अपने ऋण की वसूली ही प्रमुखता होती है। इसी कारण युवा वर्ग को पूर्ण प्रतिभा / कार्यशील होने के बावजूद भी ऋण नहीं मिल पाता है क्योकि बैंकों / वित्तीय संस्थाओं की कोलेटरल सिक्योरिटी एवं तृतीय पक्ष की गारंटी देने में यह वर्ग समर्थ नहीं हो पाता।

स्व-रोजगार की इस समस्या के दीर्घकालीन निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि राज्य शासन की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन व सहारा दिया जाये, ताकि राज्य का युवा वर्ग अपनी योग्यता व कार्यक्षमता के अनुरूप स्व-उद्यम स्थापित कर न केवल अपने परिवार की अपितु राज्य की आर्थिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है।

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की आवश्यकता
राज्य शासन की औद्योगिक नीति वर्ष 2009-14 के बिन्दु क्रमांक 10.1 में भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ करने का प्रावधान था।
भारत सरकार की स्वरोजगार योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में हितग्राहियों को बैंक ऋण के लिये Collateral Security देना होती है। इसके कारण कई बार प्रकरणों में ऋण वितरण नहीं हो पाता है। हितग्राही Collateral Security के एवज में भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड का उपयोग ब्याज के अतिरिक्त 1 1.5 प्रतिशत भारित करने के कारण नहीं कर पाते हैं।
बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य के युवा वर्ग को उनके उद्योग धंधे स्थापित करने में समयबद्ध व सुगमता से ऋण प्रदान करने में राज्य शासन की ओर से गारंटी में सहायता प्रदान कर युवा वर्ग को नैतिक व आर्थिक संबल प्रदान करने की भी आवश्यकता है।
सीएम युवा स्वरोज़गार योजना का संक्षिप्त सार
यह योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कही जावेगी, व संपूर्ण राज्य में राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक 10 January 2014 से लागू हुई है।

CG मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उद्देश्य
राज्य के युवा वर्ग को स्वरोजगार के रूप में उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करने में समग्र सहायता (वित्तीय सहायता गारंटी, प्रशिक्षण व अनुसरण) उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी योग्यता एवं कार्यक्षमता के अनुरूप उनके स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सुगमता सहजता एवं सबलता प्राप्त हो ताकि वे राज्य की आर्थिक प्रगति में स्वयं की हिस्सेदारी महसूस करते हुये योगदान दे सके।
राज्य की युवा शक्ति को स्व-उद्यम की ओर प्रेरित कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की उपभोक्ता संबंधी आवश्यकता की पूर्ति इन्हीं क्षेत्रों से करने बाबत सकारात्मक वातावरण तैयार करना।
कृषि संबंधी सहायक उद्योग-धंधों का विकास करना।
बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से ऋण
इस योजना के अंतर्गत पात्र युवा वर्ग को निर्माण, सेवा एवं व्यवसाय हेतु बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण प्रदान किया जायेगा, जिसकी सीमा निम्नानुसार होगी:-

विनिर्माण उद्यम – परियोजना लागत अधिकतम Rs.25.00 लाख
सेवा उद्योग – परियोजना लागत अधिकतम Rs.10.00 लाख
व्यवसाय – परियोजना लागत अधिकतम Rs. 2.00 लाख
परियोजना लागत में भूमि की राशि सम्मिलित नहीं होगी तथा स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत प्रस्तावित राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत ही भवन मद में मान्य किया जायेगा ।

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